प्रार्थना पत्र Sec.13 बी (हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत) पेश करने के बाद में 6 माह अवधि कोर्ट द्वारा पूर्ण करना आवश्यक,,

प्रार्थना पत्र Sec.13 बी (हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत) पेश करने के बाद में 6 माह अवधि कोर्ट द्वारा पूर्ण करना आवश्यक नहीं है,
ऐसी रूलिंग या कोई ऑर्डर किसी अधिवक्तागण के पास हो तो भेजने की कृपा करावे